पद यात्रा, रोड शो, वाहन रैली की अनुमति नहीं

0

मुरादाबाद 11 जनवरी (हि.स.)। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता एवं कोरोना सम्बंधी दिशा-निर्देशों के संबंध में राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि कोई भी पद यात्रा, रोड शो, साइकिल, बाइक, वाहन रैली, प्रदर्शन जैसी, राजनीतिक एवं शारीरिक रैलियों की अनुमति 15 जनवरी से पहले नहीं दी जाएगी।

जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना के संबंध में आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के मुताबिक, इंडोर और आउटडोर बैठक आदि के लिए अनुमन्य व्यक्तियों की संख्या संबंधित एसडीएम के निर्देशों के अनुसार होगी। इन बैठकों के लिए राजनीतिक पार्टियां मास्क और सेनिटाइजर वितरण करेंगी और प्रवेश और निकास बिन्दु पर कोविड प्रोटोकाल बनाये रखी जायेगी।

डीएम ने बताया कि इसके अलावा जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के साथ रैलियां और सभाएं केवल निर्धारित स्थानों पर हो सकेंगी। कोई भी रैली एवं जनसभा रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं की जाएगी। नुक्कड़,चौराहों और आम रास्तों पर सभा नही की जाएगी। जनता के द्वार से द्वार प्रचार में अधिकतम पांच लोग जिनमें उम्मीदवार शामिल हैं, कर सकेंगे।

जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि नामाकंन प्रपत्र आनलाइन भी उपलब्ध हैं एवं कोई भी इच्छुक प्रत्याशी आनलाइन नामाकंन प्रपत्र भर सकता है। प्रत्याशी जमानत राशि का भुगतान आनलाइन भी कर सकता है। प्रत्याशी अपने नामाकंन प्रपत्र में भरी गयी सूचना को सुधार की आवश्यकता होने की दशा में आनलाइन कर सकता है। नामाकंन भरने के लिए प्रत्याशी के साथ मात्र दो अन्य लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। नामाकंन भरने के लिए मात्र दो वाहनों का प्रयोग कर सकता है।

डीएम ने वाहनों के उपयोग के संबंध में बताया कि पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्वाचन कार्य हेतु वाहन का प्रयोग किया जायेगा। अनुमति की मूल प्रति वाहन की विंडस्क्रीन पर चस्पा करनी होगी, जो दूर से ही पठनीय हो। पार्टी या अभ्यर्थी द्वारा अस्थायी कार्यालय की स्थापना और संचालन के संबंध में बताया कि ऐसे कार्यालय किसी भी अतिक्रमण के माध्यम से सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति या किसी भी धार्मिक स्थानों पर, अथवा धार्मिक स्थानों के परिसर किसी भी शैक्षणिक संस्थान अस्पताल के समीप, किसी भी मौजूदा मतदान के 200 मीटर की भीतर नही खोले जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कार्यालय पार्टी का केवल एक झण्डा और एक बैनर को पार्टी प्रतीक तस्वीरों के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं और ऐसे कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले बैनर का आकार इस अतिरिक्त शर्त के अध्यधीन 4 फीट 8 फीट से अधिक नही होना चाहिए। यदि स्थानीय विधियों द्वारा बैनर होर्डिंग इत्यादि के लिए अधिक छोटे आकार का निर्धारण किया जायेगा तो स्थानीय विधि द्वारा निर्धारित छोटे आकार का इस्तेमाल किया जायेगा।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट एमपी सिंह, मुख्य कोषाधिकारी समीर कुमार सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मो. शबाहत के अलावा भाजपा के महानगर अध्यक्ष भाजपा धर्मेन्द्र नाथ मिश्रा, बसपा के जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश सिंह, बसपा के महानगर अध्यक्ष एहसानउलहक कुरैशी, कांग्रेस के मो. आजम अंसारी, सपा से संजीव चौधरी आदि उपस्थित रहे।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *