कलकत्ता हाई कोर्ट : बर्खास्त तीन शिक्षकों ने नौकरी ज्वाइन ही न करने का किया दावा

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कोलकाका, 7 मार्च (हि.स.)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। नियुक्ति में धांधली की शिकायत पर हाई कोर्ट से बर्खास्त तीन शिक्षकों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने आज तक अपनी नौकरी ही ज्वाइन नहीं की है। इस खुलासे के बाद सवाल उठता है कि जब इन्होंने नौकरी ज्वाइन ही नहीं की तो इनके स्थान पर नौकरी कौन कर रहा था। इस खुलासे के बाद इसे लेकर कोर्ट सख्त हो गया है।

दरअसल, नौवीं-दसवीं श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती में धांधली के संबंध में हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने छह शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करने का निर्देश दिया था। सोमवार को इनमें से तीन लोग अपने अधिवक्ताओं के जरिए कोर्ट के सामने आए हैं और बताया है कि उनके नाम पर नियुक्ति पत्र जारी जरूर हुए थे लेकिन इन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। इनकी नियुक्ति गणित शिक्षक के रूप में हुई थी। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि इनकी जगह नौकरी कौन कर रहा है। यह मामला सामने आने के बाद न्यायमूर्ति गांगुली ने आश्चर्य जाहिर किया और इन शिक्षकों को हलफनामा के जरिए अपना जवाब प्रस्तुत करने काे कहा है। इसके लिए शिक्षकों को 7 दिन का समय दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली होने के आरोप लगे हैं। इनमें से अधिकतर मामलों में सीबीआई जांच का आदेश न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की पीठ ने दिया है।


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