हाईकोर्ट ने छठी JPSC के रिजल्ट को किया रद्द, 326 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट
रांची 23 फरवरी। झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच में बुधवार को छठी जेपीएससी नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को सही करार दिया है। मतलब सफल अभ्यर्थी के रिजल्ट को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से सभी 326 सफल अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। मालूम हो कि जेपीएससी के द्वारा 326 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। जिसके बाद सभी सफल अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे रहे है। सिंगल बेंच के आदेश को गलत बताते हुए प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका में आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई थी। उनकी ओर से दायर किए गए याचिका में कहा गया था कि छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ना सही है। इस आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी की है। प्राथियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अर्पण मिश्रा और अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया और अन्य अधिवक्ता हैं।
*नियुक्ति को सिंगल बेंच ने किया था अवैध करार*
छठी जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पूर्व में अपना फैसला सुनाया था।हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए सभी नियुक्ति को अवैध करार दिया था। इस कारण सफल और असफल हुए अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया था। इसको लेकर सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की थी मगर बुधवार को डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को सही करार देते हुए रिजल्ट को अवैध करार दे दिया।
सीमा सिन्हा ब्यूरो प्रमुख।