राजनीतिक विज्ञापन पर रहेगी रोक: निर्वाचन अधिकारी

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बागेश्वर, 05 फरवरी (हि.स.)। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान दिवस और मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात 13 एवं 14 फरवरी को किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। जब तक कि प्रकाशित किए जाने वाला विज्ञापन राज्य, जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी द्वारा पूर्व प्रमाणित न किया जाए।
साथ ही मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों हेतु राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के समक्ष प्रकाशन की तिथि से दो दिन पूर्व विज्ञापन प्रमाणन हेतु आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पांच राज्यों में निर्वाचन कराए जा रहे हैं, जिनमें आगामी 10 फरवरी से सात मार्च तक मतदान होंगे। आयोग के दिशा निर्देश पर 10 फरवरी से सात मार्च तक निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।


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