सीबीआई और ईडी प्रमुख के कार्यकाल की सीमा बढ़ाने के लिए सरकार लाई अध्यादेश

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नई दिल्ली, 14 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुखों का कार्यकाल अब 5 वर्ष तक का हो सकता है। केंद्र सरकार इसके लिए दो अध्यादेश लाई है। फिलहाल दोनों केंद्रीय एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल दो साल का होता है।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश 2021 और केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2021 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इस परिवर्तन को स्थाई तौर पर लागू कराने के लिए सरकार को अब संसद से दोनों संशोधनों को पारित कराना होगा।

शुरुआत में दोनों पदों पर कार्यकाल केवल दो वर्षों के लिए होगा और इस संबंध में बनी समितियों के माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर इसे एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा और अधिकतम 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार इसे पेश करे।

वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय मिश्रा हैं और सीबीआई के प्रमुख सुबोध जायसवाल।


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