मुंबई एनडीपीएस कोर्ट ने ठुकराई समीर वानखेड़े की याचिका, मुसीबतें बढ़ीं

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मुंबई, 25 अक्टूबर (हि.स.)। मुंबई के विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने सोमवार को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की क्रूज ड्रग पार्टी के गवाह के शपथ पत्र पर विचार न करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए वे इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के इस निर्णय के बाद समीर वानखेड़े की मुसीबतें बढ़ती नजर आने लगी हैं।

रविवार को क्रूज ड्रग पार्टी मामले के गवाह प्रभाकर साली ने वीडियो जारी कर समीर वानखेड़े पर आर्यन खान पर कार्रवाई न करने के लिए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। साथ ही प्रभाकर साली ने समीर वानखेड़े पर जबरन 10 कागजों पर हस्ताक्षर करवाने, उन्हें जबरन गवाह बनाए जाने का भी आरोप लगाया था। सोमवार को सुबह समीर वानखेड़े ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान खुद समीर वानखेड़े कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग गवाह को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए गवाह के शपथ पत्र पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे भी रोकने का आदेश देने की मांग की थी। हालांकि समीर वानखेड़े की याचिका सोमवार शाम को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि प्रभाकर साली के आरोप के बाद एनसीबी के डीजी ने समीर वानखेड़े के मामले में विभागीय जांच का आदेश जारी किया है। इसलिए समीर वानखेड़े सोमवार को दोपहर में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस तरह इस मामले में समीर वानखेड़े की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं।


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