सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को किया अधिसूचित

0

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में स्वत: मंजूर मार्ग से 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति वाले फैसले को अधिसूचित कर दिया है।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के बयान में कहा गया है कि दूरसंचार क्षेत्र में स्वत: मंजूर मार्ग के जरिए 100 फीसदी एफडीआई को अधिसूचित कर दिया गया है। यह दूरसंचार सेवाओं में एफडीआई 2020 के प्रेस नोट-3 की स्थिति पर निर्भर करेगा। इसके मुताबिक जिन मामलों के प्रेस नोट-3 के प्रावधानों के तहत सरकार की पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी, वह स्थिति बनी रहेगी।

डीपीआईआईटी के मुताबिक प्रेस नोट-3 के तहत किसी ऐसे देश की एक इकाई, जिसकी भूमि सीमा भारत के साथ लगती है या भारत में होने वाले निवेश से जुड़ा लाभार्थी वहां रहता है अथवा ऐसे किसी देश का नागरिक है, वह केवल सरकारी मार्ग के तहत ही निवेश कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 100 फीसदी करने की मंजूरी दी थी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया भुगतान पर 4 साल की मोहलत भी दी थी, ताकि इन उपायों से दूरसंचार क्षेत्र में कुछ कंपनियों के समक्ष उत्पन्न नकदी की समस्या दूर हो सके।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *