अधूरी परियोजना सौंपने पर आरडब्ल्यूए को बिल्डर्स दें मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 29 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अधूरी परियोजना सौंपने पर बिल्डर्स को रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने पद्मिनी इंफ्रास्ट्रक्चर को रॉयल गार्डन नोएडा के आरडल्ब्यूए को साठ लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने यह फैसला बिल्डर द्वारा वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट और स्विमिंग पूल, फ़ायर फाईटिंग स्थापित नहीं करने पर दिया है। बिल्डर ने 18 साल पहले इन सुविधाओं के बिना ही प्रोजेक्ट को हैंडओवर कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि बायर्स को किये गए वादे सभी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के बिना परियोजना अधूरी हो तो बिल्डर्स को आरडब्ल्यूए को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रोजेक्ट अधूरा है तो आरडब्ल्यूए को रख-रखाव और प्रशासन का दायित्व देकर बिल्डर्स अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं।


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