दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्देश चार माह में जारी करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 28 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो चार महीने के अंदर दिव्यांग लोगों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए दिशानिर्देश जारी करें। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

दरअसल, केंद्र सरकार ने याचिका दायर कर इस मामले में सिद्धराजू बनाम कर्नाटक के मामले में दिए गए फैसले पर स्पष्टीकऱण देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि उस फैसले में कोई भ्रम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट की धारा 34 के तहत दिव्यांग लोगों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए।

सुनवाई के दौरान वकील राजन मणि ने कहा कि इस कानून के लागू हुए पांच साल हो गए लेकिन धारा 34 के मुताबिक दिव्यांगों को आरक्षण देने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने एएसजी माधवी दीवान से पूछा कि क्या सरकार ने दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किया है। तब दीवान ने कहा कि नहीं। उसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार महीने के अंदर दिशानिर्देश जारी करने का आदेश दिया।


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