पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ी

0

नई दिल्ली, 24 सितंबर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पीएफ से जुड़े युनिवर्सल अकाउंट नंबरों (यूएएन) को आधार नंबरों से लिंक करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने कहा कि नियोक्ता उन कर्मचारियों के पीएफ खाते में अंशदान जमा करते रहेंगे जिनके यूएएन आधार से लिंक नहीं हुए हैं।

याचिका एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस की ने दायर की थी। याचिका में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है जिसमें आधार नंबर को यूएएन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। ईपीएफओ ने कहा था कि 29,26,479 यूएएन आधार नंबर से लिंक नहीं हुए हैं। यूएएन को आधार नंबर से लिंक करने से गड़बड़ियों को कम करने में मदद मिलेगी और कल्याण योजना आसानी से लोगों तक पहुंच सके।

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कल्याण योजनाओं के लाभ से किसी को बाहर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ईपीएफओ और याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए कानूनी पहलूओं की पड़ताल जरुरी है। बता दें कि यूएएन को आधार नंबर से लिंक करने की पहले समय सीमा 1 सितंबर थी।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *