सीबीडीटी ने फेसलेस असेसमेंट के तहत ई-रिकॉर्ड के सत्यापन नियम को बनाया सरल

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नई दिल्ली, 08 सितम्बर (हि.स.)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फेसलेस आकलन प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आयकर नियम-1962 में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक आयकर पोर्टल पर करदाताओं के पंजीकृत खाते से जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को करदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के जरिए प्रमाणित माना जाएगा। दरअसल सीबीडीटी ने अधिकारी और करदाता के आमने-सामने आए बिना (फेसलेस) आकलन कार्यवाही में जमा किए गए रिकॉर्ड के सत्यापन को सरल बनाने के लिए आयकर नियम में बदलाव किए हैं।

मंत्रालय के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति आयकर विभाग के पोर्टल पर अपने पंजीकृत खाते में लॉग इन करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जमा करता है, तो यह माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ईवीसी के तहत सत्यापित है। इसको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144बी (7) (आई) (बी) के प्रयोजनों के तहत ईवीसी के द्वारा प्रमाणित किया गया है। हालांकि, अधिनियम की धारा 144बी(7)(आई)(बी) के मौजूदा प्रावधानों के तहत ईवीसी द्वारा प्रमाणीकरण की यह आसान प्रक्रिया कंपनियों, टैक्स ऑडिट मामलों, आदि के लिए उपलब्ध नहीं है।


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