करदाताओं को राहत, विवाद से विश्वास योजना की अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ी

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सीबीडीटी ने अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितम्बर तक बढ़ी



नई दिल्ली, 29 अगस्त (हि.स.)। सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए विवाद से विश्वास योजना की अवधि एक माह और बढ़ा दी है। अब बिना किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान किए लोग इसे 30 सितंबर तक भर सकते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि विवाद से विश्वास योजना के तहत 25 जून 2021 को जारी अधिसूचना में इसकी तारीख 31 अगस्त, 2021 तय की गई थी। करदाताओं को भुगतान में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2021 कर दिया गया है।

गौरतलब है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास एक्ट 2020 (बाद में विवाद से विश्वास अधिनियम) के तहत घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि को धारा-3 के तहत तालिका में बताया जाता है। सीबीडीटी ने प्रपत्र संख्या-3 को जारी करने और इसे संशोधित करने में आने वाली आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते भुगतान की अंतिम तिथि (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी।

हालांकि, विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत भुगतान की अंतिम तिथि (अतिरिक्त राशि के साथ) की तारीख में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीबीडीटी ने 25 जून, 2021 को जारी नोटिफिकेशन में यह तारीख 31 अक्टूबर, 2021 तय की गई थी, जो अतिरिक्त राशि के साथ वही रहेगी।


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