सरकार ने आरओडीटीईपी की दरें और दिशा-निर्देश किये अधिसूचित

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नई दिल्ली, 17 अगस्त (हि.स.)। केंद सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर छूट योजना (आरओडीटीईपी) के तहत दरों तथा इसके नियमों को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की।

डीजीएफटी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2021 से आरओडीटीईपी योजना का लाभ सभी उत्पादों पर देने का फैसला किया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए दरें 0.5 फीसदी, 2.5 फीसदी और 4 फीसदी हैं। इसके अलावा योजना के दिशा-निर्देशों को भी अधिसूचित किया गया है।

वाणिज्य मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि सरकार ने आरओडीटीईपी के दिशा-निर्देशों और दरों को अधिसूचित कर दिया है। ये दरें 8,555 उत्पादों के लिए हैं। गौरतलब है कि आरओडीटीईपी योजना के तहत निर्यात को प्रोत्साहन के लिए निर्यातकों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य शुल्कों की वापसी की जाती है।


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