गुवाहाटी, 09 अगस्त (हि.स.)। असम में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना की नयी एसओपी जारी की है। नया एसओपी मंगलवार से की सुबह पांच बजे से पूरे राज्य में लागू होगी।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने मंगलवार को बंगाईगांव जिला अस्पताल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नए एसओपी की घोषणा की।
प्रदेश में दिन के समय कोरोना एसओपी में ढील दी गयी है। कर्फ्यू अब केवल शाम से रात के समय लागू होगा। सभी जिलों में आगामी मंगलवार से शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू होगा दिन के समय कर्फ्यू को हटा लिया गया है।
शाम पांच बजे तक सभी जिलों में सभी कार्यालय, होटल, रेस्टोरेंट, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बिक्री केंद्र, शोरूम, किराना स्टोर, फल, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी।
अंतर जिला परिवहन पर पूर्व की तरह ही रोक लगायी गयी है। साथ ही पूर्व की तरह वाहनों के चलने पर ऑड-इवन नियम लागू रहेगा। अंतर जिला परिवहन पर गत 21 मई से रोक है।
उल्लेखनीय है कि पहले की एसओपी में शाम चार बजे तक ही उपरोक्त संस्थान और प्रतिष्ठान को खोलने की छूट थी। इसमें एक घंटे की वृद्धि की गयी है।