आरबीआई ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

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नई दिल्ली, 29 जुलाई (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने गोवा स्थित मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस गुरुवार को रद्द कर दिया। आरबीआई ने इसकी वजह बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जर्माकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ बताया है।

आरबीआई ने कहा कि सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 99 फीसदी जमाकर्ताओं की जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही जमाकर्ता पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशि का जमा बीमा दावा हासिल करने का हकदार होगा।

आरबीआई ने कहा कि गोवा के ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज से भी बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। आरबीआई ने कहा कि मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। इसके अलावा वह बैंक नियमन कानून, 1949 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही है।


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