सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जनप्रतिनिधि कानून के दायरे से बाहर नहीं

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विधानसभा में तोड़फोड़ करने वाले विधायकों का मामला

मुकदमा वापस लेने की केरल सरकार की याचिका खारिज



नई दिल्ली, 28 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में केरल विधानसभा में बजट के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले छह वामपंथी विधायकों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग करने वाली केरल सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून के दायरे के बाहर नहीं हैं।

मामला 13 मार्च 2015 का है जब केरल विधानसभा में वामपंथी विधायकों ने तत्कालीन वित्त मंत्री एके एम मणि को राज्य का बजट पेश करने से रोकने की कोशिश की थी। मणि बार रिश्वत कांड के आरोपों का सामना कर रहे थे। हंगामे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास रखे कंप्युटर, कीबोर्ड और माइक को भी नुकसान पहुंचाया गया था।


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