शाम सात से सुबह 10 बजे तक प्रचार पर रहेगी रोक,कोरोना के चलते आयोग ने जारी किए नए निर्देश

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नई दिल्ली, 16 अप्रैल (हि.स.)। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते फैलाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल में जारी मतदान कार्यक्रम के लिए हो रहे प्रचार को लेकर महामारी के दृष्टिकोण से कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार पर रोक लगाना भी शामिल है। साथ ही बाकी चरणों के मतदान के लिए प्रचार पर 72 घंटे पहले ही रोक लग जाएगी।

सभी पार्टियों को लिखे पत्र में शुक्रवार को आयोग ने नए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी है। आयोग ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वह नए दिशा-निर्देश जारी कर रहा है।

नए दिशा-निर्देशों के तहत अब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दिन रात्रि 7 बजे से सुबह 10 बजे तक सार्वजनिक सभा, नुक्कड़ सभा, रैली व अन्य आयोजन नहीं कर सकते। वहीं मतदान वाले दिन से पूर्व चुनाव प्रचार पर लगने वाली रोक को 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि छठे, सातवें और आठवें चरण के मतदान के लिए प्रचार 19 अप्रैल, 23 अप्रैल और 26 अप्रैल को शाम 6.30 समाप्त हो जाएगा।

राजनीतिक दलों को कोविड-19 निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी दायरे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आयोग ने कहा है कि आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि सार्वजनिक सभा और रैलियां आयोजित करने पर वह इसमें शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने खर्च पर मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराएं। साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करें कि सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है। आयोग ने राजनीतिक दलों के नेता उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को कोरोना दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए व्यक्तिगत उदाहरण पेश करने को कहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। वह आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक बैठकों और रैलियों को रद्द भी कर सकते हैं। विशेष पर्यवेक्षक और सामान्य, पुलिस और परिव्यय पर्यवेक्षक कोविड-19 के पालन पर नजर रखेंगे। यही सब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी करेंगे।

 


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