रेमडेसिवर इंजेक्शन बांटने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के

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कांग्रेस नेता परेश धनानी ने हाई कोर्ट में याचिका कर केस दर्ज करने की मांग की



भुज/अहमदाबाद,15 अप्रैल (हि.स.)। वर्तमान में गुजरात में रेमडेसिवर इंजेक्शन की कमी के बाद भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के सूरत में पांच हजार इंजेक्शन बांटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब कांग्रेस नेता ने सरकार की घोषणा का उल्लंघन करने के लिए भाजपा अध्यक्ष पाटिल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने नवसारी विधायक और गुजरात भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत आर पाटिल के खिलाफ गुरुवार को गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। पाटिल के खिलाफ 36 पेज की गैर-प्रकटीकरण याचिका में गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के खिलाफ आपराधिक संहिता का उल्लंघन करने और इंजेक्शनों के वितरण के बारे में सरकार की घोषणा के उल्लंघन के लिए अपराध के पंजीकरण की मांग की है।
याचिका के बाद हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पाटिल, भाजपा विधायक हर्ष संघवी, सूरत कलेक्टर और सूरत पुलिस कमिश्नर के साथ राज्य खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन-खाद्य एवं औषधि आयुक्त से इंजेक्शन के अवैध ढंग से वितरण के मुद्दे पर भी जवाब मांगा है।
विपक्ष के नेता धनानी ने अपनी गैर-प्रकटीकरण याचिका में “फार्मेसी अधिनियम, 1949” की धारा 42 का उल्लंघन बताया है। इस धारा के तहत एक फार्मासिस्ट, चिकित्सक के पर्चे के बिना किसी भी दवा को नहीं बेच या दे नहीं सकता है। इसका उल्लंघन करने पर छह महीने के कारावास का प्रावधान है।
उल्लेखनीय है कि अभी कुछ दिन पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने सूरत में पांच हजार रेमडेसिवर इंजेक्शन बंटवाए थे। विवाद होने के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सफाई देते हुए कहा था कि सरकार से सीआर पाटिल को एक भी इंजेक्शन नहीं दिया है। सीआर पाटिल ने इंजेक्शन की व्यवस्था कहां से की है, यह वही बता सकते हैं।

 


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