मंत्री पेद्दीरेड्डी को मिली राहत,आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने चुनाव आयुक्त का आदेश किया खारिज

0

अमरावती, 07 फरवरी(हि.स.)। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश से आज निर्वाचन आयुक्त निम्मगड्डा रमेश कुमार को झटका लगा है। हाई आंध्र प्रदेश के पंचायती राज मंत्री पेद्दीरेड्डी रामचंद्रा रेड्डी को अपने घर में ही रहने के निर्वाचन आयुक्त के आदेश को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन मीडिया से वार्ता करने का प्रतिबंध बरकरार रखा।
दरअसल, निर्वाचन आयुक्त ने 06 फरवरी को अपने एक आदेश में पंचायती राज मंत्री पेद्दीरेड्डी रामचंद्रा रेड्डी को अपने घर में ही रहने के आदेश दिए थे। मंत्री पेद्दीरेड्डी ने निर्वाचन आयुक्त के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटकटाया था। मंत्री ने अपनी याचिका में कहा कि चुनाव आयुक्त का आदेश एकतरफा है। उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना विवरण दिए उन्हें घर तक सीमित रखने के आदेश असंवैधानिक है। याचिका में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरुमाला आ रहे हैं और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे प्रोटोकॉल के अनुसार उनका स्वागत करें। समय की नजाकत को देखते हुए रविवार को याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मंत्री पेद्दीरेड्डी के अधिवक्ता सीवी मोहन रेड्डी ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अधिवक्ता ने चुनाव आयुक्त के आदेश को निलंबित करते हुए अंतरिम आदेश जारी करने की मांग रखी।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें मंत्री पेद्दीरेड्डी को राष्ट्रपति के स्वागत करने में कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के आदेश को खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट ने मंत्री के मीडिया से बात न करने के प्रतिबंध को बरकरार रखा।
उल्लेखनीय है कि शनिवार को चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयुक्त निम्मगड्डा रमेश कुमार  ने डीजीपी गौतम सवांग को पत्र लिखकर आदेश दिया था कि मंत्री पेद्दीरेड्डी को पंचायत चुनाव की अंतिम तिथि 21 फरवरी तक उन्हें उनके ही निवास पर नजरबंद रखा जाये।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *