“ग्रीन टैक्स”लगेगा पुराने वाहनों पर जल्द गडकरी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

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नई दिल्ली, 25 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर “ग्रीन टैक्स” लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव अब औपचारिक रूप से अधिसूचित होने से पहले राज्यों के परामर्श के लिए जाएगा।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय रोड टैक्स का 10 से 25 प्रतिशत की दर से ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। निजी वाहनों पर 15 साल बाद पंजीकरण प्रमाणन के नवीकरण के समय ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन वाहनों, जैसे सिटी बसों से कम ग्रीन टैक्स वसूला जाए।

प्रस्ताव में अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों से अधिक ग्रीन टैक्स अर्थात रोड टैक्स का 50 प्रतिशत वसूलने का प्रावधान है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी आदि पर चलने वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट देने की बात कही गई है। खेती में उपयोग होने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर आदि को भी ग्रीन टैक्स से छूट है।

 


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