दिल्ली की निचली अदालतों में फिजिकल सुनवाई के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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नई दिल्ली, 16 जनवरी (हि.स.) । दिल्ली की निचली अदालतों में 18 फरवरी से फिजिकल सुनवाई के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश में वकीलों के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का कोई विकल्प नहीं दिया गया है।

याचिका वकीलों कार्तिक नायर, नैन्सी राय और अमित भगत ने दायर किया है। याचिका में हाईकोर्ट के पिछले 14 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें दिल्ली की निचली अदालतों में एक दिन छोड़कर फिजिकल सुनवाई करने का आदेश दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने वकीलों, क्लर्स, कोर्ट स्टाफ और जजों के स्वास्थ्य का ख्याल किए बिना ही ये आदेश जारी कर दिया है। ऐसा करना संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के केस अभी भी बढ़ रहे हैं। फिजिकल सुनवाई के लिए मजबूर करना कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है।

उल्लेखनीय है कि पिछले 14 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट की 11 बेंचों में 18 जनवरी से नियमित सुनवाई करने का आदेश जारी किया गया। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को भी आदेश दिया है कि वे 18 जनवरी से हर कोर्ट एक दिन छोड़कर नियमित सुनवाई करेगी। बाकी दिनों में सभी कोर्ट वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करेंगे।

 


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