आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर राज्य सरकारें 31 जनवरी तक फैसला लें: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 13 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने पर राज्य सरकारों से 31 जनवरी तक फैसला लेने को कहा है। सिर्फ कंटेंनमेंट जोन के आंगनबाड़ी सेंटर नहीं खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशन सही से मिले, इसकी मानिटरिंग राज्य सरकारें करें।
सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितम्बर,2020 को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी की थी। यह याचिका महाराष्ट्र की दीपिका जगतराम साहनी ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कालिन गोंजाल्वेस ने कहा था कि कोरोना के चलते लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी केन्द्र बंद हैं। बच्चों और माताओं को भोजन और स्वास्थ्य सहायता नहीं मिल पा रही है। इस वजह से बच्चों में भुखमरी और दूसरी समस्याएं पैदा हो रही हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कोई सहायता नहीं मिल रही है।
याचिका में मांग की गई है कि देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों को शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये जाएं। आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाली हेल्थ वर्करों और आशा वर्करों की हालत और खराब है। उन्हें अपनी सैलरी के लिए रोड पर उतरना पड़ रहा है।

 


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