दिल्ली दंगाः जेल में बंद आरोपित उमर खालिद को मिली चार्जशीट की कॉपी

0

कोर्ट को दी जानकारी



नई दिल्ली, 07 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद उमर खालिद ने आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया कि उसे चार्जशीट की कॉपी मिल चुकी है। उमर खालिद ने आरोप लगाया कि जब उसे चार्जशीट नहीं मिली थी उसके पहले से ही वो मीडिया में लीक कर दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान उमर खालिद को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया। उमर खालिद ने चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार को बताया कि उसने चार्जशीट में बताए गए किसी बयान पर हस्ताक्षर नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति उस कागज पर लिख सकता है। उमर खालिद ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चार्जशीट कोर्ट में आने से पहले ही सार्वजनिक हो जाती है।

उमर खालिद ने कहा कि वो पिछले 4 महीने से हिरासत में है। उसके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। उसके बारे में अखबारों में खबरें पढ़कर काफी चिढ़ होती है। उमर खालिद ने कहा कि उसे दिल्ली पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, केवल कोर्ट पर भरोसा है। उसने कोर्ट से आग्रह किया कि ऐसी घटना आगे नहीं हो। उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले 5 जनवरी को क्राइम ब्रांच की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का मामला चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। 26 दिसंबर, 2020 को क्राइम ब्रांच ने उमर खालिद पर दंगे भड़काने, दंगों की साजिश रचने और देशविरोधी भाषण देने के अलावा दूसरी धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। करीब 100 पेज के इस चार्जशीट में कहा गया है कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफी औऱ ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगों की योजना बनाने के लिए मीटिंग की। इस दौरान ही उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में हिस्सा लिया और भड़काऊ भाषण दिए। इन भाषणों में उमर खालिद ने दंगों के लिए लोगों को भड़काया है। चार्जशीट में कहा गया है कि जिन-जिन राज्यों में उमर खालिद गया उसके लिए उसे आने-जाने और रुकने का पैसा प्रदर्शनकारियों के कर्ता-धर्ता इंतजाम करते थे।

चार्जशीट में कहा गया है कि युनाईटेड अगेंस्ट हेट नामक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था, जिसके जरिये भी दिल्ली हिंसा की प्लानिंग की गई थी। इस ग्रुप के जरिये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। यह ग्रुप राहुल राय ने बनाया था।

पिछले 24 नवंबर को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया था। पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा  भारतीय दंड संहिता की धारा  120बी, 109, 124ए, 147,148,149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395, 419, 420, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

 


प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *