यूपी बोर्ड का कारनामा : छात्रा को अनुपस्थित दिखाया, कापी मिली तो मिले 82 अंक

0

कोर्ट ने सचिव पर लगाया दस हजार हर्जाना 



प्रयागराज, 21 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईस्कूल परीक्षा में बैठी छात्रा को अनुपस्थित दिखाकर औसत अंक देने और बेवजह परेशान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद् प्रयागराज के सचिव पर दस हजार रूपये हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने पेश कापी की जांच के बाद मिले 82 अंक के साथ याची को नया अंकपत्र जारी करने का भी निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने हाईस्कूल की छात्रा प्रियंका की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि याची ने 2020 की हाईस्कूल की परीक्षा दी। समाजशास्त्र में उसे अनुपस्थित मान कर औसत 26 अंक दिये गये। जबकि अन्य विषयों में उसे गुणवत्ता के अंक मिले हैं। उसने याचिका दाखिल कर कहा कि उसने परीक्षा दी है। उसकी कापी मंगायी जाय।
कोर्ट के निर्देश पर सरकारी अधिवक्ता ने याची की हाईस्कूल समाजशास्त्र की कापी पेश की। कापी की जांच की गयी तो उसे 52 अंक मिले। प्रायोगिक परीक्षा में 30 अंक मिले थे। कुल 100 में से 82 अंक मिले।
कोर्ट ने याची को सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कालेज बांदा के प्रधानाचार्य के मार्फत नया अंकपत्र जारी करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इस घटना से छात्रा को परेशानी हुई। उसे मानसिक पीड़ा हुई। जिसके लिए हर्जाना दिया जाय और हर्जाना राशि एक माह में याची के पिता बृजेश कुमार सिंह के बैक खाते में ड्राफ्ट के जरिए जमा कराया जाय।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *