केरल : पुलिस अधिनियम संशोधन रद्द, राज्यपाल ने नए अध्यादेश पर किए हस्ताक्षर

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तिरुवनंतपुरम, 25 नवम्बर (हि.स.)। केरल सरकार ने आज पुलिस अधिनियम संशोधन को रद्द कर दिया है। बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संशोधन को वापस लेने वाले नए अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार के इस विवादित पुलिस अधिनियम संशोधन की चौतरफा आलोचना हुई थी।
केरल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अध्यादेश को वापस करने के लिए अध्यादेश लाया गया हो। राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए जाने के चार दिन बाद पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश वापस ले लिया गया।
उल्लेखनीय है कि केरल सरकार ने मंगलवार को विवादास्पद पुलिस अधिनियम में किए गए संशोधन को रद्द करने का फैसला किया था। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अध्यादेश को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की थी। संशोधन में बदनाम करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों को पांच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया था। हालांकि, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार को सफाई देते कहा था कि मीडिया की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस अधिनियम संशोधन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

 


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