केरल सरकार ने विवादास्पद पुलिस अधिनियम संशोधन रद्द किया

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तिरुवनंतपुरम, 24 नवम्बर (हि.स.)। केरल सरकार ने मंगलवार को विवादास्पद पुलिस अधिनियम में लाए गए संशोधन को रद्द करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अध्यादेश को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है। पुलिस अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें धारा 118-ए जोड़ने का फैसला किया था।
संशोधन वापस लेने का अध्यादेश राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। संशोधन से सोशल मीडिया पर बदनाम करने वाली पोस्ट करने वालों को पांच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया था। केरल सरकार ने सोमवार को राज्य पुलिस अधिनियम में विवादित संशोधन पर सोमवार को रोक लगा दी थी।

उल्लेखनीय है कि चौतरफा आलोचना के बाद एक बयान में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार को सफाई देते हुए कहा था कि मीडिया की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस अधिनियम संशोधन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। केरल पुलिस एक्ट में संशोधन किसी भी स्तर पर मीडिया के खिलाफ नहीं है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विपक्ष के विरोध के बीच केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी।

 


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