प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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चुनाव लड़ने में असफल रहे बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर ने दोबारा चुनाव की मांग की थी



नई दिल्ली, 24 नवम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेजबहादुर यादव ने याचिका दाखिल की थी। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने पिछले 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
 
सुनवाई के दौरान पिछले 18 नवम्बर को तेज बहादुर यादव के वकील ने मामले की सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने कहा था कि हम पहले ही इस मामले की सुनवाई तीन बार स्थगित कर चुके हैं। यह मामला काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिवादी प्रधानमंत्री हैं। तेजबहादुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जिसने चुनाव लड़ा हो, वही किसी के निर्वाचन को चुनौती दे सकता है। 
 
याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में गलती की है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय फैसलों को ध्यान में नहीं रखा, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की उम्मीदवारी निर्वाचन अधिकारी की ओर से अस्वीकार करने के बाद उसे उस अस्वीकृति आदेश के आधार पर चुनाव याचिका दायर करने का अधिकार है।
 

 


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