सरकार ने हाइड्रोजन युक्त सीएनजी के इस्तेमाल को दी मंजूरी, अधिसूचना जारी

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नई दिल्ली, 28 सितम्बर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने ऑटोमोटिव में उत्सर्जन घटाने के लिए सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन युक्त संपीडित प्राकृतिक गैस (एच-सीएनजी) के इस्तेमाल की अनुमति देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि परिवहन के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएनजी इंजनों में एच-सीएनजी (हाइड्रोजन का 18 प्रतिशत मिश्रण) के उपयोग की अनुमति दे दी है। मंत्रालय परिवहन के लिए स्वच्छ ईंधन के तहत विभिन्न वैकल्पिक ईंधन को अधिसूचित कर रहा है।
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भी मोटर वाहन के लिए हाइड्रोजन वाले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (एच-सीएनजी) के विनिर्देशों (आईएस 17314: 2019) को ईंधन के रूप में विकसित किया है। कुछ सीएनजी-इंजन का ‘स्वच्छ’ सीएनजी की तुलना में एच-सीएनजी का उपयोग करके उत्सर्जन में कमी को समझने के लिए कुछ परीक्षण किया गया था।
एच-सीएनजी को एक मोटर वाहन ईंधन के रूप में शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के लिए मंत्रालय द्वारा 25 सितम्बर, 2020 को जीएसआर 585 (ई) प्रकाशित किया गया है। इस संबंध में मसौदा नियम 22 जुलाई को जनता के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इस संबंध में जनता से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए थे।

 


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