सभी राज्य ‘अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट’ पर लगाएं वैश्विक सम्मेलन के विवरण वाली मुहर: केंद्र

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कई देश इसके अभाव में स्वीकार नहीं करते भारतीयों के आईडीपी



नई दिल्ली, 21 सितम्बर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए गए अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) पर सड़क यातायात के वैश्विक सम्मेलन की सूचना के सन्दर्भ में जारी की गई मोहर लगाने की सलाह दी है। सरकार ने यह कदम कई देशों द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी आईडीपी स्वीकार नहीं करने संबंधी शिकायतों के मद्देनजर उठाया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए गए आईडीपी के पहले पृष्ठ पर “19 सितंबर 1949 के सड़क यातायात के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन” की सूचना के सन्दर्भ में जारी की गई मोहर लगाने की सलाह दी है।
बयान में कहा गया कि विभिन्न सार्वजनिक शिकायतों के माध्यम से मंत्रालय को यह जानकारी मिली है कि कई देश भारतीय नागरिकों को जारी किए गए अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कई देशों के अधिकारियों ने 19 सितंबर 1949 के सड़क यातायात सम्बंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार ही अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट का सत्यापन कराने के लिए कहा है।
मंत्रालय द्वारा सभी परिवहन सचिवों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आयुक्तों को जारी की गई एक सलाह में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय-आरटीओ के लिए अपने रिकॉर्ड में रखे जाने और परमिट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता दिलाने वाली मोहर की एक प्रति भी प्रदान की है।

 


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