दिल्ली में बढ़ते कोरोना के चलते तीन खुली अदालत में सुनवाई करने का फैसला

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नई दिल्ली, 12 सितम्बर (हि.स.) । दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 सितम्बर से 8 अक्टूबर तक तीन खुली अदालतों में सुनवाई करने का फैसला किया है। पिछले 1 सितम्बर से हाईकोर्ट की पांच बेंच खुली अदालतों में सुनवाई कर रही थीं लेकिन दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पांच बेंच की जगह तीन बेंच ही खुली सुनवाई करेंगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में इस आशय का फैसला किया गया है।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में प्रैक्टिस करनेवाले पांच सौ से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस डीएन पटेल को पत्र लिखकर हाईब्रिड तरीके से मामलों की सुनवाई की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि आमतौर पर मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जाए और अति आवश्यक होने पर ही खुली अदालतों में सुनवाई की जाए। पत्र में कहा गया है कि अगर मामलों की लिस्टिंग खुली अदालत में हुई है और अगर कोई वकील खुली अदालत में हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में हिस्सा लेने दिया जाए।
हाईकोर्ट ने खुली अदालतों की सुनवाई के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। एहतियाती कदमों में एक कोर्ट रूम में लिस्टेड मामलों की सुनवाई के दौरान केवल एक वकील एक पक्षकार की तरफ से पेश होंगे। अगर संबंधित वकील ने कोई सीनियर वकील को रखा है तो वो भी जा सकते हैं। कोर्ट में क्लर्क का प्रवेश नहीं होगा और रजिस्टर्ड क्लर्क भारी केस फाइलों को तय स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे।

 


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