चुनाव उम्मीदवारों को देनी होगी आपराधिक जानकारी

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नई दिल्ली, 11 सितम्बर (हि.स.)। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को उम्मीदवारों की आपराधिक जानकारी से अवगत कराने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसका उम्मीदवारों और उन्हें टिकट देने वाली पार्टियों को पालन करना होगा। अब निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों को भी अपनी आपराधिक पृष्टभूमि बतानी होगी।

आयोग ने शुक्रवार को अपनी बैठक में नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी जिसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की गई। अब तक उम्मीदवारों और पार्टियों को तीन बार इसकी जानकारी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों व चैनलों के माध्यम से देनी होती थी। हालांकि उम्मीदवार प्रचार अभियान के आखिरी दिनों में ऐसा करते थे जिससे पूरी प्रक्रिया के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती थी। इसे देखते हुए आयोग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

आयोग का कहना है कि अब हर उम्मीदवार और उनको टिकट देने वाली पार्टियों को नाम वापसी प्रक्रिया के चार दिन के भीतर, पांच से आठ दिन के बीच और नौंवे दिन के बाद आपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी देनी होगी। यह उनके लिए भी अनिवार्य होगा जिन्हें निर्विरोध चुना जा चुका है। चुनाव आयोग इस बारे में अबतक जारी दिशा-निर्देशों और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी को प्रकाशित भी करेगा। सभी दलों और उम्मीदवारों को इसका पालन करना होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं जिसका मतलब है कि बिहार चुनावों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्टभूमि से जुड़े नए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

 


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