पुराने वाहनों में भी 1 जनवरी से फास्टैग लगाना अनिवार्य

0

नई दिल्ली, 3 सितंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने देशभर के टोल प्लाजा पर शुल्क वसूली के कारण लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए आगामी 1 जनवरी से पुराने वाहनों में भी ‘फास्टैग’ लगाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इससे पहले अगस्त मास में टोल प्लाजा से 24 घंटे के अंदर वापसी पर डिस्कांट के लिए फास्टैग को जरूरी बनाया था।

 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि मंत्रालय ने 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गए पुराने वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य करने पर संबंधित लोगों से सुझाव लेने के लिए 1 सितंबर को अधिसूचना जारी की है।
मंत्रालय के अनुसार संशोधित प्रावधान को 1 जनवरी 2021 से लागू करना प्रस्तावित है। इसके अलावा, प्रपत्र 51 (बीमा प्रमाण पत्र) में संशोधन के माध्यम से एक नया थर्ड पार्टी बीमा लेते समय एक वैध फास्टैग रखने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें फास्टैग आईडी का विवरण कैप्चर किया जाएगा। यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।
 केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, फास्टैग को नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए 2017 से अनिवार्य कर दिया गया था और इसकी आपूर्ति वाहन निर्माता या उनके डीलरों द्वारा की जानी है। इसमें यह भी आवश्यक कर दिया गया था कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग के फिट पाए जाने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा।
 इसके अलावा, राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फास्टैग का फिट होना 1 अक्टूबर, 2019 से ही अनिवार्य है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *