दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तीन महीने के भीतर हटाई जाएं 48 हजार झुग्गी-झोपड़ियां  राजनीतिक दखलंदाजी के चलते नहीं हट सका रेलवे लाइन के आसपास का अतिक्रमण



नई दिल्ली, 03 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48 हजार झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर कोई रोक न लगाए और इस काम में किसी भी तरह की राजनैतिक दख़लंदाज़ी न हो।
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कोर्ट झुग्गियों को हटाने पर रोक का आदेश देता है तो वह आदेश लागू नहीं होगा। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान रेलवे ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर रेलवे लाईन के पास अतिक्रमण है। इसमें 70 किलोमीटर काफी ज्यादा अतिक्रमण है। इसमें करीब 48 हजार झुग्गियां हैं।
रेलवे ने कहा कि एनजीटी ने अक्टूबर 2018 में इन झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था। झुग्गियों को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी के चलते रेलवे लाइन के आसपास का ये अतिक्रमण अब तक हटाया नहीं जा सका।

 


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