ईडी ने 23.46 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में एस गेलेल रहमान की छह संपत्ति की अटैच

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फर्जी कंपनियां बनाकर चेन्नई स्थित इंडियन बैंक को लगाया करोड़ों का चूना ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की बड़ी कार्रवाई



नई दिल्ली, 01 सितम्बर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में चेन्नई के एस. गेलेल रहमान की 20.65 करोड़ रुपये की छह अचल संपत्तियों को आज अटैच कर दिया। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में की गई है।

ईडी के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि इंडियन बैंक, गुइंडी ब्रांच, चेन्नई की शिकायत पर सीबीआई और एसीबी मामले की जांच कर रही थी। बाद में ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की तो ज्ञात हुआ कि वर्ष 2012 से 2014 की अवधि के दौरान बैंक के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी की गई है। आरोपियों में टॉमी जी पूवट्टिल, एस गेलेल रहमान, सिराजुद्दीन व अन्य लोग शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार और आईपीसी की धारा 420 के तहत नामजद मामले दर्ज किए गए हैं।

केंद्रीय एजेंसी के अनुसार मंगलवार को बैंक की इस धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर स्थित एस गेलेल रहमान की छह अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। ये संपत्तियां कोनमेडु इंडस्ट्रियल एस्टेट, वानीयंबाड़ी, चेन्नई में एक आवासीय फ्लैट, वेल्लोर में 2.92 एकड़ जमीन और एक फैक्टरी भवन के रूप में शामिल हैं। आरोपियों ने बैंक के एजीएम और ब्रांच मैनेजर को गलत जानकारी देकर बड़ी साजिश रची। फर्जी कंपनियां मेसर्स नफीसा ओवरसीज और मेसर्स सफा बनाई। बाद में इन कंपनियों के नाम से ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट सुविधाएं हासिल की और इंडियन बैंक को 23.46 करोड़ रुपये का चूना लगाया। उसी के तहत मंगलवार को ईडी ने 20.65 करोड़ रुपये की छह अचल संपत्तियों को अटैच किया है। बाकी की जांच जारी है।

 


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