केन्द्र सरकार ने अपने सभी विभागों से भ्रष्ट और असक्षम कर्मचारियों की मांगी सूची

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केन्द्र सरकार  ने सभी विभागों से भ्रष्ट और असक्षम कर्मचारियों की मांगी सूचीहटाए जाएंगे ऐसे 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारी, सभी विभागों को भेजा गया आदेश



नई दिल्ली, 30 अगस्त (हि.स.)। केंद्र सरकार ने सरकारी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक और पहल की है। सरकार ने अपने सभी विभागों के ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करने को कहा है जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। सभी विभागों को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग(डीओपीटी) द्वारा भेजे गए आदेश में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर अक्षम या भ्रष्ट कर्मियों को चिह्नित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्त करने को कहा है।  केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के मौलिक नियम 56 (जे) और 56 (आई) तथा नियम 48 (1)(बी) के तहत कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, जो किसी सरकारी सेवक को जनहित में आवश्यक लगने पर सेवानिवृत्त करने का ‘संपूर्ण अधिकार’ देता है।
 इस बारे में शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति देना सजा नहीं है। यह ‘अनिवार्य सेवानिवृत्ति’ से अलग है जो केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत निर्दिष्ट सजाओं में से एक है। आदेश के मुताबिक सरकार किसी सरकारी कर्मचारी की आयु 50/55 वर्ष होने या 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय जनहित में उसे समय पूर्व सेवानिवृत्त कर सकती है।

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