कोरोनिल दवा के मामले में बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत

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नई दिल्ली, 27 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनिल दवा के मामले में बाबा रामदेव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चेन्नई की एक कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की पतंजलि के अपने उत्पाद का नाम कोरोनिल रखने पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है।
अरुद्रा ने दावा किया है कि वर्ष 1993 से कोरोनिल नाम उसके पास है। कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी जिसमें कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को कोरोनिल ट्रेडमार्क शब्द का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी।
मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले पतंजलि पर 10 लाख का जुर्माना लगाते हुए इस ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच के फैसले को पतंजलि ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए पतंजलि को कोरोनिल ट्रेडमार्क के इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। डिवीजन बेंच के इस फैसले के खिलाफ अरुद्रा इंजीनियरिंग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

 


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