हाईकोर्ट की पांच बेंच 1 सितम्बर से खुली अदालत में करेंगीं सुनवाई
नई दिल्ली, 27 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट की पांच बेंच 1 सितम्बर से खुली अदालत में सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने फिलहाल 1 सितम्बर से 14 सितम्बर तक सुनवाई का रोस्टर तैयार किया है। कोर्ट ने पांच बेंचों के अलावा हाईकोर्ट की सभी बेंचों की सुनवाई 30 सितम्बर तक के लिए निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में इस आशय का फैसला किया गया है।
हाईकोर्ट में 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक के लिए लिस्टेड मामलों को अक्टूबर में लिस्ट करने का आदेश दिया गया है। 1 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 3 नवंबर को, 2 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 3 नवंबर को, 3 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 5 नवंबर को, 4 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 6 नवंबर को, 5 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 7 नवंबर को, 7 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 9 नवंबर को , 8 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 10 नवंबर को, 9 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 11 नवंबर को, 10 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 12 नवंबर को, 11 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 17 नवंबर को, 14 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 18 नवंबर को, 15 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 19 नवंबर को, 16 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 20 नवंबर को, 17 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 23 नवंबर को, 18 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 24 नवंबर को, 19 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 21 नवंबर को , 21 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 25 नवंबर को , 22 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 26 नवंबर को , 23 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 27 नवंबर को, 24 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 1 दिसंबर को, 25 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 2 दिसंबर को , 28 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 3 दिसंबर को, 29 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 4 दिसंबर को, 30 सितम्बर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 7 दिसंबर को लिस्ट करने का आदेश दिया है।