बिहार में कुछ शर्तों के साथ कल से चलेंगी बसें

0

पटना, 24 अगस्त (हि.स.) ।  राज्य में मंगलवार से बसों का परिचालन शुरु हो जाएगा। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव  संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव अग्रवाल ने बताया कि बिहार में लागू अनलाक-3 के क्रम में सार्वजनिक परिवहन (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़कर) पर रोक थी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में 25  अगस्त से राज्य में बसों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

 

बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बस के ड्राइवर से लेकर, कंडक्टर एवं सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरुरी है। इसके लिए परिवहन सचिव अग्रवाल ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की और  कोविड-19 के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।

 

परिवहन सचिव  संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन कोरोना  के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।  बसों के ड्राइवर, कंडक्टर एवं सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने  पर संबंधित बस संचालक और मालिक पर कार्रवाई की जाएगी एवं बस का परमिट  भी रद्द  किया जा सकता है।

 

बसों के परिचालन के क्रम में परिवहन सचिव ने वाहन मालिक को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर हरेक ट्रिप के बाद  सेनिटाइज कराना  जरुरी है । ड्राइवर एवं कण्डक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लब्स पहनना  होगा  । वाहनों के अंदर एवं बाहर कोरोना  के संक्रमण से बचाव के उपाय संबंधी पोस्टर और स्टिकर लगवाने होंगे।  साथ ही जिला प्रशासन की ओर से  उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण  कराना  होगा । वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना अनिवार्य है  । वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री के चढ़ने  की अनुमति नहीं होगी  । वाहनों में सेनिटाइजर रखना जरूरी है ।

इसके साथ ही वाहन चालक एवं कण्डक्टर वाहनों में चढ़ने  से पहले  यात्री को हाथ साफ करने के लिए   सेनिटाइजर उपलब्ध कराएँगे।

वाहनों की प्रतिदिन धुलाई  एवं आवश्यक साफ-सफाई की जाएगी।  हर  ट्रिप के बाद बस की फिर  सफाई आवश्यक होगी।

जिला प्रशासन  अपने क्षेत्र के प्रत्येक बस स्टैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड पर दण्डाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करेगा ताकि  बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जा सके । यह पुलिस बल इस बात पर  भी निगरानी रखेगा कि  बसों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जा रहे हैं एवं यात्रियों से निर्धारित किराया वसूला जा रहा है या नहीं । अन्य वाहनों में भी इसका अनुपालन कराया  जाएगा।  वाहनों के परिचालन संबंधी ये   निर्देश   परमिट की शर्तो के अंग  माने जाएँगे एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक और वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के अधिकारी  बस स्टैण्डों, टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे जिसके माध्यम से कोरोना  के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी उपायों का  प्रसारण होगा । साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी।

जिला प्रशासन ने यात्रियों के लिए भी गाइड लाइन जारी की  है। यात्रियों को वाहनों में सफर करते समय मास्क अवश्य पहनने अथवा मुंह को ढंककर रखने को कहा गया है। बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में चढ़ने से पूर्व सेनिटाइजर का उपयोग करने को कहा गया है।कहा गया है कि वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें। वाहनों में चढते-उतरते समय भीड़ नहीं लगायें  तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा।  पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *