कोर्ट नीट परीक्षा के लिए विदेश में नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र: सुप्रीम

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केंद्र को छात्रों को वंदे भारत की उड़ानों के माध्यम से भारत आने की अनुमति देने के निर्देश 



नई दिल्ली, 24 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के लिए विदेश में परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र को छात्रों को वंदे भारत की उड़ानों के माध्यम से भारत आने की अनुमति देने के निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि क्वारेंटाइन का मानदंड अनिवार्य हैं और वो ऐसे छात्रों के लिए छूट देने के आदेश जारी नहीं कर सकता। याचिका केरल के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि दुबई और मध्यपूर्व में सीबीएसई से पढ़ाई करनेवाले छात्र जेईई और नीट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। याचिका में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो मध्यपूर्व समेत दुनिया के दूसरे देशों में परीक्षा केंद्र स्थापित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, छात्र भारत आ सकते हैं।

 


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