जया जेटली को हाई कोर्ट से राहत, चार साल की सजा पर रोक

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नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से चार साल की सजा मिलने के बाद भी अब जया जेटली को जेल नहीं जाना होगा। राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान होते ही जया जेटली ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। उसके बाद हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जया जेटली समेत तीनों दोषियों को 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई थी।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जया जेटली और बाकी दोनों दोषियों को आज ही सरेंडर करने का आदेश दिया था। ट्रायल कोर्ट का आदेश आते ही जया जेटली की ओर से मुकुल रोहतगी ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने उनकी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सज़ा पर रोक लगाने का आदेश दिया।
पिछली 21 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जया जेटली समेत तीन आरोपियों को रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने जया जेटली के अलावा गोपाल के पचेरवाल और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी मुरगई को दोषी करार दिया था।यह मामला साल 2000 का है। उस समय तहलका डॉट कॉम ने ऑपरेशन वेस्ट एंड नामक स्टिंग के आधार पर केस दर्ज किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में 2006 में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 2012 में तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 9 के तहत आरोप तय किए थे। इस स्टिंग के आने के बाद राजनीतिक हलकों में काफी बवाल मचा था। इस स्टिंग की वजह से तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण का भी नाम आया था लेकिन उन्हें एक जांच कमेटी ने क्लीन चिट दे दी थी।

 


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