रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार, जया जेटली समेत तीन को चार-चार साल की कैद

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नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को वर्ष 2000 में एक पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन वेस्ट एंड के मामले में दोषी करार दी गई समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली समेत तीन लोगों को चार-चार साल की कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल जज वीरेंद्र भट्ट ने पिछली 29 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जया जेटली समेत तीन आरोपियों को इस आरोप की अधिकतम सात साल की कैद की सजा देने की मांग की थी। सीबीआई ने कहा था कि आरोप बहुत गंभीर हैं, इसलिए आरोपी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। आरोपियों की ओर से पेश वकील ने जया जेटली की उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी। पिछली 21 जुलाई को कोर्ट ने जया जेटली समेत तीन आरोपितों को रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने जया जेटली के अलावा गोपाल के पचेरवाल और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी मुरगई को दोषी करार दिया था।
यह मामला साल 2000 का है। उस समय तहलका डॉट कॉम के ऑपरेशन वेस्ट एंड नामक स्टिंग के आधार पर केस दर्ज किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में 2006 में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 2012 में तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 9 के तहत आरोप तय किए थे। इस स्टिंग के आने के बाद से राजनीतिक हलकों में काफी बवाल मचा था। इस स्टिंग की वजह से तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण का भी नाम आया था लेकिन उन्हें एक जांच कमेटी ने क्लीन चिट दे दी थी।

 


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