नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव

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नोएडा, 29 जुलाई (हि.स.)। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बदल दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति, क्रेता या विक्रेता सीधे जाकर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। लोगों को रजिस्ट्रार कार्यालयों से पूर्व में अप्वाइंटमेंट लेना होगा। बताई गई तारीख और समय पर जाकर लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस और पैसा जमा करने की व्यवस्था भी बदल दी गई है। इसकी जानकारी जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने बुधवार को दी।

जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि नोएडा में चार सब रजिस्ट्रार कार्यालय हैं। ग्रेटर नोएडा में दो, दादरी व जेवर में एक-एक सब रजिस्ट्रार कार्यालय है। देखने में आ रहा है कि पिछले एक महीने के दौरान बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 22 जुलाई को एक ही दिन में ग्रेटर नोएडा में 490 प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए क्रेता, विक्रेता और गवाहों को बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन देने के लिए दफ्तर में हाजिर होना पड़ता है जिसकी वजह से सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग जाती है। इस बाबत सब रजिस्ट्रार से बात की गई है। सब रजिस्ट्रार का कहना है कि तमाम कोशिशों के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इस कारण रजिस्ट्रेशन कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। इस कारण रजिस्ट्रेशन की वर्तमान प्रक्रिया को तत्काल बदलने का निर्णय लिया जाना जनहित में आवश्यक है।

जिलाधिकारी ने कहा कि अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लोगों को पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। सब रजिस्ट्रार कार्यालय से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख और समय क्रेता और विक्रेता को दिए जाएंगे। सभी पक्षकार दी गई तारीख और समय पर सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपस्थित होंगे। इससे कार्यालय में बिना वजह की भीड़ नहीं बढ़ेगी। सुहास एलवाई ने जानकारी दी कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट 20,000 रुपये से अधिक होगा तो उसका ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। केवल 20,000 रुपये तक की धनराशि कैश के रूप में रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कर पाएंगे।


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