तमिलनाडु: हिरासत में पिता-पुत्र की मौत पर पांच पुलिसकर्मी गिरफ्तार

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हाई कोर्ट ने घटना की चश्मदीद महिला पुलिस अधिकारी को वैतनिक छुट्टी देने का आदेश दिया पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी पर लोगों ने पटाखे चलाकर खुशी मनाई



चेन्नई, 02 जुलाई (हि.स.)। तुतकुड़ी जिले के सन्तनकुलम पुलिस स्टेशन में पिता-पुत्र की हिरासत के दौरान मौत के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के आदेश पर 24 घंटों के भीतर सीबी-सीआईडी (अपराध जांच शाखा) ने पुलिस निरीक्षक समेत पांच पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीठ ने इस घटना की चश्मदीद महिला पुलिस अधिकारी को सुरक्षा के नजरिये से वैतनिक छुट्टी देने का आदेश दिया है।
यह मामला 19 जून का है जब पुलिस ने शाम सात बजे के बाद दुकान खुली रखने पर सी जयराज औऱ उसके पुत्र बेमिक्स के साथ बहस की और फिर दोनों को थाने ले गए। थाने की ही महिला पुलिसकर्मी ने मामले की जांच कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया था कि पिता-पुत्र की हिरासत में रात को पिटाई की गई थी। इस पिटाई से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों की हिरासत में मौत हो गई थी। बाद में इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिता-पुत्र के शरीर पर चोट के निशान मिलने और उसी पुलिस थाने की चश्मदीद महिला हेड कॉन्स्टेबल के बयान के बाद उक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस पर एफआईआर में बुधवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत बदलाव करके पुलिस निरीक्षक श्रीधर, पुलिस उपनिरीक्षक रघु गणेश, सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण, कांस्टेबल मुथुराज और मुरुगन की गिरफ्तारी की गई है।
जिले के सन्तनकुलम पुलिस स्टेशन में हिरासत में हुई पिता-पुत्र की मौत मामले में पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर मृतक पिता-पुत्र के घर और आसपास इलाके में लोगों ने पटाखे चलाकर खुशी मनाई।

 


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