भ्रष्टाचार रोधी निकाय ने नवाज शरीफ के खिलाफ मामला दर्ज किया

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नई दिल्ली, 27 जून (हि.स.)। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी निकाय ने भूमि आवंटन के  एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जांग/जियो मीडिया समूह के मालिक मीर शकीलुर रहमान और दो अन्य के खिलाफ लाहौर की जवाबदेही अदालत में भ्रष्टाचार का मामला दायर किया है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने अपने प्रमुख न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जावेद इकबाल से मंजूरी मिलने के बाद मामला दायर किया है। इस मामले में लाहौर विकास प्राधिकरण (एलडीए) के पूर्व निदेशक हुमायूं फैज रसूल और पूर्व निदेशक (भूमि) मियां बशीर हैं।

नवाज शरीफ पर  ऐसा आरोप है कि वर्ष 1986 में वे जब  पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर मीर शकीलुर रहमान को लाहौर में 54 कनाल भूमि आवंटित की थी। शरीफ और एलडीए के दो अधिकारियों पर नियमों का उल्लंघन कर रहमान को नहर के निकट की कीमती जमीन आवंटित करने के लिए पद का दुरुपयोग करने का आरोप है।रहमान को 12 मार्च को एनएबी ने गिरफ्तार किया था जिसके बाद से वह न्यायिक रिमांड पर हैं।

उल्लेखनीय है कि तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ नवम्बर में लंदन गए थे। लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें इलाज के लिए चार सप्ताह के के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी। उन्हें अज-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी गई थी जिसमें वह कोट लखपत जेल में सात साल की जेल की सजा काट रहे थे। उन्हें विदेश जाने के लिए धन शोधन के एक मामले में भी जमानत दी गई थी। शरीफ गंभीर ह्रदय रोग से पीड़ित पाए गए थे। शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा था कि उनके पिता उच्च जोखिम वाले मरीज हैं इसलिए कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण उनकी सर्जरी टाल दी गई है।


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