ओडिशा के पुरी में 23 जून को होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा पर ‘सुप्रीम’ रोक

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कोर्ट ने कहा, अगर हम कोरोना महामारी के बीच इसकी इजाजत देंगे तो भगवान जगन्नाथ भी हमें माफ नहीं करेंगे



नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में 23 जून को होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर हम कोरोना महामारी के बीच इसकी इजाजत देंगे तो भगवान जगन्नाथ भी हमें माफ नहीं करेंगे।
याचिका ओडिशा विकास परिषद ने दायर की थी । याचिका में लाखों लोगों के जमा होने से संक्रमण की आशंका जताते हुए भगवान जगन्नाथ की 23 जून को होने वाली यात्रा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने भुवनेश्वर में इस यात्रा में दस लाख लोगों के जुटने की संभावना है। अगर ये यात्रा नहीं रोकी गई तो कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका है।
कोर्ट ने कहा कि हम इस यात्रा की अनुमति नहीं देंगे। अगर हम इसकी अनुमति देंगे तो भगवान जगन्नाथ भी हमें माफ नहीं करेंगे। रथयात्रा से संबंधित सभी गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। यह लोगों के स्वास्थ्य को देखकर किया जा रहा है।
ओडिशा राज्य की ओर से भी पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस यात्रा पर रोक लगाना ही बेहतर है।

 


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