सुप्रीम कोर्ट का पीसीपीएनडीटी एक्ट पर केन्द्र के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार

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नई दिल्ली, 15 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने लिंग निर्धारण पर रोक लगाने वाले क़ानून पीसीपीएनडीटी एक्ट के कुछ नियमों में 30 अप्रैल तक छूट दिए जाने के केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका में कहा गया है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट में छूट से लिंग निर्धारण के लिए टेस्ट के मामले बढेंगे। पिछली 4 अप्रैल को केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी कोरोना के चलते राष्ट्रीय संकट है। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ इससे निपटने में व्यस्त हैं। इसके मद्देनजर पीसीपीएनडीटी एक्ट में छूट के लिए नोटिफिकेशन लाया गया है। इसकी मियाद 30 जून तक है। अगर इस छूट को आगे बढ़ाया जाता है तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

 


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