एनजीटी ने बॉयलर ब्लास्ट मामले में गुजरात की कम्पनी पर लगाया 25 करोड़ का जुर्माना

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नई दिल्ली, 09 जून (हि.स.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने गुजरात के दाहेज में बॉयलर ब्लास्ट के मामले में एक कंपनी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद ये आदेश दिया।
एनजीटी ने भरुच के यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड को दस दिनों के अंदर 25 करोड़ रुपये भरुच के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां जमा करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने कहा कि अगर इस कंपनी ने पीड़ितों को पहले से कोई मुआवजा दिया है तो वह राशि इस 25 करोड़ में से घटा दी जाए। पिछले तीन जून को बॉयलर में ब्लास्ट होने से आठ मजदूरों की मौत हो गई थी।
एनजीटी ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए भरुच के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट योजना बनाएंगे। योजना इस तरह से बनाई जाए ताकि मुआवजे की रकम पीड़ितों तक पहुंचने में कोई हेरा-फेरी न हो। एनजीटी ने गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी.सी. पटेल की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया और एक महीने में रिपोर्ट मांगी।

 


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