नवरुणा हत्याकांड : सीबीआई को दसवीं बार मिला जांच के लिए तीन महीने का और समय

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नई दिल्ली, 01 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर में नवरुणा की गुमशुदगी के मामले की जांच के लिए सीबीआई को दसवीं बार तीन महीने का और समय दे दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये हुई सुनवाई के बाद ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट से इसके पहले नौ बार सीबीआई केस की जांच पूरी करने के लिए तय अवधि अपने आग्रह से बढ़वा चुकी है।
नवरुणा हत्याकांड में सीबीआई पार्षद रामनाथ गुप्ता, तत्कालीन नगर डीएसपी अरविंद गुप्ता, तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद और निगम से जुड़े सफाई कर्मचारी से पूछताछ कर चुकी है। लगभग एक दर्जन लोगों की पॉलीग्राफी टेस्ट एवं बाद में कुछ के नार्को टेस्ट भी कराए गए हैं। नवरुणा का शव उसके घर के पास नाले में बरामद हुआ था। डीएनए जांच के आधार पर सीबीआई ने इसे नवरुणा का शव करार दिया था।

 


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