वकीलों को सुनवाई के दौरान काले गाउन और कोट पहनने से मिली छूट

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नई दिल्ली, 26 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने वाले वकीलों को काले गाउन और कोट पहनने से छूट दे दी है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गाऊन, कोट और जैकेट को छोड़कर बाकी ड्रेस कोड लागू होगा।
हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान वकील मर्यादित ड्रेस पहनेंगे। हाईकोर्ट का ये आदेश तत्काल रुप से प्रभावी होगा। पिछले 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने भी जजों और वकीलों को जैकेट, गाउन पहनने से छूट दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। पिछले 14 मई को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने भी देश भर के वकीलों को कोर्ट और गाउन के बिना कोर्ट में पेश होने को कहा था।

 


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