घरेलू उड़ानों के लिए योगी सरकार ने प्रोटोकॉल किया जारी, पंजीकरण जरूरी

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लखनऊ, 24 मई (हि.स.)। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू होने को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों, प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले एयरपोर्ट निदेशक व मुख्य चिकित्साधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।
इस लिंक पर कराना होगा पंजीकरण
इसके मुताबिक सभी यात्री हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले लिंक https://reg.upcovid.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करेंगे। यह लिंक हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जायेगा और उद्घोषण के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया जायेगा।
परिवार के सदस्य साथ में होने पर उनकी भी देनी होगी जानकारी
प्रत्येक यात्री को अपने मोबाइल फोन पर आये ओटीपी का उपयोग करते हुए स्वयं और साथ में यात्रा कर रहे परिवार के सदस्यों की जानकारी पंजीकृत करनी होगी। पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा और एक पीडीएफ उनके मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसे ई मेल के जरिए भी भेजा जा सकता है। यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति देने से पहले एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मी इस एसएमएस या पीडीएफ की अनिवार्य रूप से जांच करेंगे। लिंक पर पंजीकरण में कठिनाई होने पर यात्री 1800-180-5145 पर फोन कर सम्पर्क कर सकते हैं।
पंजीकरण जांच के बाद ही हवाई अड्डे से निकल सकेंगे बाहर
हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ दल द्वारा सफल पंजीकरण डिस्पले की जांच करने के बाद ही यात्रियों को हवाई अड्डे के परिसर से बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी। इस दौरान यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि सभी यात्री शारीरिक दूरी बनाये रखने का पालन करें। यात्रियों को इसके अलावा भी हर समय मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथ धोने के नियमों का पालन करने की सलाह दी जायेगी।
उप्र में रहने वालों को 14 दिन घरेलू एकांतवास के नियमों का पालन जरूरी
जो यात्री उत्तर प्रदेश छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं, उन्हें 14 दिनों की अवधि के लिए घरेलू एकांतवास (होम क्वारंटाइन) में रहना होगा। इन यात्रियों को इस दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। घर के बाहर पोस्टर चिपकाने सहित निगरानी समितियों द्वारा सामुदायिक निगरानी की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
छठवें दिन जांच में रिपोर्ट निगेटिव आने पर घरेलू एकांतवास समाप्त
प्रोटोकॉल के मुताबिक स्थानीय जिला प्रशासन इन्हें किसी कार्यालय में योगदान करने या अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए जांच के बाद घरेलू एकांतवास में छूट देने के लिए अधिकृत होगा। आगमन के छठवें दिन सम्बन्धित व्यक्ति अपना परीक्षण करा सकता है और निगेटिव आने पर उसका घरेलू एकांतवास समाप्त कर दिया जायेगा।
काम से आने वालों को जोखिम क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं
यदि किसी व्यक्ति के पास अपने घर में घरेलू एकांतवास की पर्याप्त व्यवस्था, उसके लिए पृथक शौचालय सहित नहीं है तो उसे संस्थागत एकांतवास (इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन) में रखा जाएगा। इसके साथ ही जो यात्री एक सप्ताह से कम के लिए प्रदेश में आ रहे हैं यहां से किसी अन्य स्थान को जा रहे हैं या वापस जा रहे हैं तो उन्हें वापसी की यात्रा का विवरण उपलब्ध कराना होगा। ऐसे लोगों को एकांतवास में जाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, ऐसे यात्रियों को हॉट स्पॉट के जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) में जाने की अनुमति नहीं होगी।
आवासीय परिसर के अलावा कहीं रहने पर नियमित सेनीटाइजेशन जरूरी
यदि वापस आने वाले आंगुतक का प्रवास किसी आवासीय परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रस्तावित है तो उस स्थान के प्रभारी द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना सम्बन्धित जिला प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रभारी द्वारा ऐसे स्थान का नियमित रूप से सेनीटाइजेशन सुनिश्चित किया जायेगा। यात्री में बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस फूलने जैसे लक्षण होनेपर इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन 1800 180 5145 पर देनी होगी या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क किया जायेगा। पंजीकरण से सम्बन्धित डाटा, सूचना को आवश्यक निगरानी के लिए​ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ दैनिक आधार पर साझा किया जायेगा।

 


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